Sep 16, 2024
HIMACHAL

हिमाचल में 10 से 50 रुपये तक महंगा हुआ बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश

हिमाचल में 10 से 50 रुपये तक महंगा हुआ बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश, नई दरें 1 अप्रैल से लागू

न्यूज़ देशआदेश

 

हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क अधिसूचित कर दिया है। 1 अप्रैल से प्रदेश में नई दरें से लागू होंगी।

भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट वाले यात्री वाहनों को 80 रुपये और 12 सीट से अधिक को 140 रुपये देने होंगे। निजी वाहन चालकों को 40 रुपये की जगह अब 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।

प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में इस बार बदलाव किया गया है। पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी। अब इसका वर्गीकरण कर 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की एक नई श्रेणी बना दी गई है। इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।

बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा। प्रदेश के मालवाहक वाहनों को प्रवेश शुल्क में छूट नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही बाहरी राज्यों के नंबरों के सभी श्रेणी के वाहनों के त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे। टोल बैरियरों से सटे प्रदेश के क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के नंबरों वाले वाहनों के रियायती दाम के पास भी बनाए जाएंगे।