Nov 24, 2024
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प्रदेश की 24,513 महिलाओं को तीन महीने की सम्मान निधि जारी:अश्वनी

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत तीन माह की राशि एकमुश्त जारी :अश्वनी शर्मा

1500 Rupees Scheme Three months Samman Nidhi released to 24513 women of HP

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब  24,513 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत तीन माह की राशि एकमुश्त जारी कर दी है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चौधरी किरनेश जंग और पांवटा कांग्रेस ब्लॉक के प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा कि

कांग्रेस सरकार ने पांचवीं चुनाव गारंटी पूरी करते हुए जिला कल्याण अधिकारियों को 23 करोड़ का बजट जारी किया है।

 

उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून तक की किस्त जारी करते हुए महिलाओं को प्रतिमाह 1500-1500 रुपये जारी किए गए हैं।  

लोकसभा चुनाव से पहले फार्म जमा करवाने वाली महिलाओं को राशि जारी की गई है। शेष महिलाओं के आवेदनों की छंटनी जारी है। प्रक्रिया पूरी होते ही इन्हें भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

प्रदेश भर में सम्मान निधि के लिए अब तक 2.30 लाख आवेदन आ चुके हैं। इनमें मंडी में सबसे ज्यादा 85,000 आवेदन अाए हैं।
बात सिरमौर की करें तो सिरमौर में 4128 महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि डाली गई है। 

16 मार्च तक महिलाओं ने संबंधित विभाग के पास आवेदन जमा करवा दिए थे।

आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद फार्म तो महिलाओं से लिए गए, छंटनी नहीं की गई।
पांवटा कांग्रेस ब्लॉक के प्रधान अश्वनी शर्मा, ज़ोन प्रभारी हिरदा राम चौहान, सुभाष शर्मा, ममता चौहान, युकां अध्यक्ष मोहब्बत अली, रविन्द्र खुराना, शराफत अली, राजपाल, महफूज अली आदि ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी। 
भाजपा पर कसा तंज
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कहा कि भाजपा के जो मित्र हमारी इस गारंटी को लेकर बार-बार शोर कर रहे थे अब हम जानना चाहते हैं कि वह अब क्या सोचते हैं मेरा तो उन मित्रों से भी निवेदन है कि जिन महोलाओं के फार्म अब भी जमा नहीं हुए वह भी जल्द भरकर जमा करवा दें और कांग्रेस की गारंटियों का फायदा ले।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
जिस महिला के परिवार का कोई सदस्य भी केंद्रीय, राज्य सरकार का कर्मचारी है, उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मी, पेंशन भोगी भी इसके दायरे में नहीं आएंगे।