Jul 11, 2025
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मनरेगा में अब 60 फीसदी कृषि कार्य करने के मानदंड को लागू करने के निर्देश

मनरेगा में अब 60 फीसदी कृषि कार्य करने के मानदंड को लागू करने के निर्देश

 मनरेगा कार्य की समीक्षा में 60 फीसदी कृषि कार्य करने में विफल रहने के बाद अब ग्रामीण विकास विभाग ने सभी खंड विकास अधिकारियों को दोबारा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीडीओ देहरा अशोक कुमार ने कहा कि विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल मनरेगा व्यय का कम से कम 60 फीसदी से अधिक कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के निर्देश मिले हैं।
उन्हाेंने कहा कि निदेशक सह आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में यह कहा है कि मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुसार यह 60 फीसदी से अधिक का मानदंड अनिवार्य है।
अधिकारी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अधिक से अधिक कार्य करवाना सुनिश्चित बनाएं, ताकि लागत के संदर्भ में कम से कम 60 फीसदी से अधिक व्यय का वांछित स्तर प्राप्त किया जा सके।

स्कूल प्रवक्ता पदों के लिए अनुबंध आधारित भर्ती बंद, अब ट्रेनी आधार पर होंगी नियुक्तियां

Now in Himachal Pradesh appointments for school spokesperson posts will be made on trainee basis

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता पदों के लिए अनुबंध आधारित भर्ती बंद कर दी गई है। अब ट्रेनी आधार पर ही इनकी नियुक्तियां होंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 को लेकर कार्यालय आदेश जारी किया गया है।

स्कूल प्रवक्ताओं की अनुबंध नियुक्तियों के संबंध में सभी पूर्व कार्यालय आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया है। लोकसेवा आयोग की ओर से पूर्व में आयोजित की गई प्रवक्ताओं की विभिन्न विषयों में भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने पर निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए नये सिरे से कार्यालय आदेश जारी किए हैं।

20 फरवरी 2025 से हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 को लागू किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है कि ऐसी सभी नियुक्तियां नए अधिनियम के तहत निर्धारित नियमितीकरण के सिद्धांत द्वारा शासित होंगी। भर्ती के तरीके को ‘नियमितीकरण द्वारा शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। ऐसे में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का तरीका अब मौजूद नहीं रहेगा।

अब से प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) के पद के लिए कोई भी नई नियुक्ति अनुबंध के आधार पर नहीं की जाएगी। इसकी जगह पात्र उम्मीदवारों को नए कानून और कार्मिक विभाग के नवीनतम निर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं और शर्तों के अनुसार ही नियमित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया अब कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही की जाएगी।

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