माता-पिता के झगड़े और प्रताड़ना से परेशान 10 साल की बच्ची……
हिमाचल: माता-पिता के झगड़े और प्रताड़ना से परेशान 10 साल की बच्ची का साथ रहने से इन्कार, 1098 पर की शिकायत

जिला बिलासपुर के भराड़ी थाना क्षेत्र में अलग तरह का मामला आया है। दस साल की एक बच्ची ने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दी कि वह अपने माता-पिता के रोज के झगड़े और प्रताड़ना से परेशान है। वह उनके साथ नहीं रहना चाहती। मामला सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया है। बच्ची का एक छोटा भाई और दादी भी हैं।
‘माता-पिता अक्सर मारते-डांटते हैं’
जानकारी के अनुसार बच्ची ने विभाग को दी शिकायत में कहा कि उसके माता-पिता उसे अक्सर मारते-डांटते हैं और घर में माहौल तनावपूर्ण रहता है। शिकायत मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने भराड़ी पुलिस को सूचना दी। सोमवार को पुलिस टीम, महिला कर्मी के साथ बच्ची के घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली।
पुलिस ने माता पिता को दी चेतावनी
पुलिस ने बच्ची के माता-पिता को चेतावनी दी कि वे भविष्य में किसी भी तरह की मारपीट या डांट-फटकार न करें। बच्ची को भी समझाने का प्रयास किया गया कि अब उसके माता-पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन उसने उनके साथ रहने से साफ इन्कार कर दिया। पुलिस की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने भी बच्ची को समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद्द पर अड़ी रही।
सुबह 11.00 बजे पहुंची टीमें शाम 5.00 तक समझाती रहीं। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्ची को अपने साथ संरक्षण में ले गए। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक विशाल वर्मा ने बताया कि बच्ची को महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने संरक्षण में लिया है। विभाग अब मामले की आगामी जांच करेगा।

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में मुफ्त और रियायती यात्रा का लाभ उठाने के लिए आज से पात्र लोगों को 236 रुपये का हिम बस कार्ड बनाना होगा। निगम ने हिम बस कार्ड योजना शुरू कर दी है। हिम बस कार्ड की एकमुश्त लागत 200 रुपये और जीएसटी रखी गई है, जिसमें पहले वर्ष की रियायत शामिल होगी। दूसरे वर्ष से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 150 रुपये और जीएसटी देना होगा। स्रोत, गंतव्य, वर्ग या पदनाम में परिवर्तन की स्थिति में 50 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा। कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में 200 रुपये और जीएसटी देकर नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता एक वर्ष रहेगी और आगे वार्षिक नवीनीकरण आवश्यक होगा।
इसके अलावा निगम की बसों में रियायती सफर के लिए जिन लोगों ने येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड या कोई अन्य रियायती कार्ड बना रखा है उनके लिए जल्द ही हिम बस प्लस कार्ड जारी करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत एचआरटीसी ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित हिम बस कार्ड प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के माध्यम से पात्र वर्गों को मिलने वाली निशुल्क और रियायती यात्रा सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डाॅ. निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों पर यात्रा सुविधाओं को पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इससे लाभार्थियों को कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और स्मार्ट परिवहन प्रणाली की सुविधा मिलेगी।
इन वर्गों के लिए कार्ड बनाना अनिवार्य
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों (10+2 तक), कॉलेजों, निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी, निगमों व बोर्डों के कर्मचारी, पुलिस कर्मी (कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक), जेल विभाग के अधिकारी (वार्डन से सहायक अधीक्षक तक), पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, स्वतंत्रता सेनानी व उनकी पत्नियां, राज्य और जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकार, शौर्य पुरस्कार विजेता, युद्ध विधवाएं, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति, एचआरटीसी के दिवंगत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विधवाएं, सचिवालय सुरक्षा कर्मी, महिलाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी, कुष्ठ रोगी, राज्य पुरस्कार प्राप्त बच्चे (21 वर्ष तक) तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शामिल हैं।
ऑनलाइन होगा भुगतान, डाक से मंगवाने पर 56 रुपये अतिरिक्त शुल्क
पात्र आवेदक हिम एक्सेस पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन के अंतर्गत साइन अप कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भुगतान केवल डिजिटल माध्यम डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से स्वीकार किया जाएगा। कार्ड को डाक द्वारा मंगवाने पर 56 रुपये (जीएसटी सहित) अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आवेदक चाहें तो अपने नजदीकी एचआरटीसी पास कलेक्शन सेंटर से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं अथवा पोस्ट से मंगवा सकते हैं। कार्ड धारक अपने कार्ड को ऑनलाइन नवीनीकृत कर सकते हैं।

