लो जी टॉयलेट पर भी देना होगा टैक्स
हिमाचल सरकार का फैसला, प्रति सीट देना होगा 25 रुपये; जलशक्ति विभाग लागू की नई व्यवस्था
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब हर माह प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये शुल्क देना होगा। जलशक्ति विभाग ने अक्तूबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी मंडलों को सीवरेज का प्रति सीट के हिसाब से शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
प्रदेश सरकार की ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क पेयजल योजना को बंद कर दिया है। इसके साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थानों से मीटर लगाकर बिल लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सभी के पानी के कनेक्शन के मीटर लगाए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में जिन उपभोक्ताओं ने विभाग से पानी के कनेक्शन लिए हैं, अब उन्हें प्रति माह पानी के बिल का 30 फीसदी सीवरेज शुल्क के रूप में देना होगा। जबकि अपना पानी स्रोत उपयोग करने वाले और विभाग से सिर्फ सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति टॉयलेट सीट के हिसाब से 25 रुपये हर माह चार्ज देना होगा। इसके लिए विभाग की ओर सभी मंडल अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए हैं।
शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल का 30 प्रतिशत हिस्सा सीवरेज शुल्क के रूप में देना होगा। अपना पानी का स्रोत उपयोग करने और सिर्फ सीवरेज कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये शुल्क लिया जाएगा। अक्तूबर से व्यवस्था लागू हो चुकी है- सुरेश महाजन, मुख्य अभियंता, जलशक्ति विभाग कांगड़ा