मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध, गिराने के दिए आदेश
संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध, दो माह के भीतर गिराने के दिए आदेश
नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने संजौली में बनी मस्जिद की पांच में से तीन मंजिलों को अवैध करार देते हुए उसे गिराने के आदेश दिए हैं।
शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर दो महीने के भीतर अवैध निर्माण तोड़ना होगा। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने कहा कि आदेश मंजूर है। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं देंगे और अवैध निर्माण खुद ही तोड़ेंगे।
कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 दिसंबर से पहले इन आदेशों की पालना करनी होगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट से जो आदेश आया है, वह उन्हें मंजूर है।
कमेटी या वक्फ बोर्ड की ओर से आदेश को आगे चुनौती नहीं दी जाएगी और पैसा जुटाकर अवैध मंजिलों को तोड़ दिया जाएगा।
कथित अवैध निर्माण का मामला साल 2010 से आयुक्त की कोर्ट में चल रहा था। साल 2012 में मस्जिद की दो मंजिलें थीं, जो साल 2018 तक पांच हो गईं। इसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया था।
10 बच्चों की संख्या वाले मिडल स्कूलों का दर्जा घटाकर प्राइमरी किया जाएगा।