इन की पेंशन बंद करने की तैयारी, पिछली रकम की भी होगी वसूली
दलबदल में अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी, पिछली रकम की भी होगी वसूली
हिमाचल प्रदेश में दलबदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी है। पेंशन के अधिकार से वंचित होने पर पूर्व विधायकों से पिछली रकम की भी वसूली होगी। दलबदल को हतोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक पर सदन में बुधवार को चर्चा होगी। विधेयक पारित हुआ तो राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।
मुख्यमंत्री ने भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव किया। इसके लिए विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक की धारा 2 में दो 2ए जोड़कर 6बी में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इस धारा में व्यवस्था की गई है कि किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा, यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसकी ओर से पहले से ली गई पेंशन ऐसी रीति से वसूली जाएगी, जैसी विहित की जाए।
HP TET Result: 37,826 में से 4,882 अभ्यर्थियों को ही सफलता, बोर्ड ने घोषित किया आठ विषयों के टेट का परिणाम
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठ विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा में 37,826 अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से 4,882 अभ्यर्थियों को ही सफलता मिल पाई है।