Nov 22, 2024
CRIME/ACCIDENT

सड़क दुर्घटना के दोषी को एक साल कैद, 3000 रुपये जुर्माना

सड़क दुर्घटना के दोषी पुरुवाला कांशीपुर को एक साल कैद, 3000 रुपये जुर्माना

न्यूज़ देशआदेश

 

पांवटा साहिब। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-एक के न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को सड़क हादसे के एक मामले में दोषी रविकांत निवासी पुरुवाला कांशीपुर, पांवटा को विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कैद और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 11 अक्तूबर 2012 को सड़क हादसा हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता विक्रम सिंह ठाकुर के बयान पर मामला दर्ज करवाया गया था।

शिकायतकर्ता का कहना था कि जब वो अपने दुकान के बाहर खड़ा था, तभी देखा कि विश्वकर्मा की तरफ से एक स्कूटी एक्टिवा पर सवार होकर महिला सही दिशा में आ रही थी। तभी बांगरण चौक की तरफ से एक तेज रफ्तार टेंपू आया और सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी। टेंपू स्कूटी को घसीटता हुआ करीब 10 फीट तक साथ ले गया।

पांवटा साहिब पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ। इस मामले की तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष में कुल 10 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए।

आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी न्यायालय-एक ने इस मामले में भादंसं की धारा-279 में एक माह कैद और 500 जुर्माना, 337 के तहत एक माह की कैद और 500 जुर्माना, धारा-304-ए में एक वर्ष कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।