Dec 27, 2024
HIMACHAL

बीएड की तर्ज पर चार साल का आईटेप कोर्स शुरू करेगा एचपीयू

बीएड की तर्ज पर चार साल का आईटेप कोर्स शुरू करेगा एचपीयू, जमा दो के बाद विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

HPU Shimla will start a four-year iTAP course on the lines of B.Ed

बीएड की तर्ज पर एचपीयू चार साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) करवाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक बनने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नया कोर्स तैयार किया है।

 

 

 

इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) कोर्स को एचपीयू का शिक्षा विभाग जल्द शुरू कर सकता है। इस चार साल के कोर्स को शुरू करने के लिए विवि ने एनसीटीई के पास आवेदन किया है।

कोर्स चलाने के लिए अनुमति मिलते ही विभाग चार वर्षीय एकीकृत कोर्स को शिक्षक बनने के लिए शुरू कर सकता है।
विभाग की ओर से मांगी अनुमति के बाद एनसीटीई ने प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से एनओसी मांगी है। यह कोर्स स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता को बीएड की तरह ही पूरा करेगा। इस कोर्स में जमा दो उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इस एकीकृत कोर्स में बीए-बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम-बीएड की चार साल की डिग्री मिलेगी।
एकीकृत कोर्स शुरु होने से और इसमें जमा दो के बाद प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक बनने की पात्रता पूरी करने के लिए एक साल की कमी पढ़ाई करनी होगी। अभी शिक्षक के लिए पात्रता पूरी करने को छात्रा को जमा के बाद तीन साल की स्नातक डिग्री करनी पड़ती है।

इसके बाद शिक्षक बनने के लिए दो साल का बीएड कोर्स होता है। इसमें पांच साल लग जाते हैं। नया कोर्स शुरू होने से विद्यार्थी इसे चार साल में पूरा कर सकेंगे। इस एकीकृत कोर्स के शुरू होने से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब चार में ही शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाएंगे।

सिर्फ एचपीयू पूरी कर रहा कोर्स चलाने की शर्त
फिलहाल, प्रदेश भर के निजी और सरकारी कॉलेजो में 2030 तक बीएड कोर्स पहले की तरह जारी रहेगा। एचपीयू के अलावा अन्य सरकारी और निजी, संबद्ध कॉलेज आईटीईपी के चार साल के इस कोर्स के लिए आवश्यक तय की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे।कोर्स के लिए मांगी है मंजूरी
चार साल के एकीकृत आईटीईपी कोर्स को विभाग में शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी गई है। सरकार से एनओसी मांगी गई है। अनुमति मिली तो अगले सत्र से विवि में कोर्स शुरु किया जा सकता है- डॉ. चमन लाल, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एचपीयू

 अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने मकान TCP कानून के दायरे में

हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था।

 

 

वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने विधेयक में संशोधन किया गया है।

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 में स्पष्ट किया गया है कि 2023 और 2024 की वर्षा ऋतु के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर जान-मान का नुकसान हुआ है। यह क्षति मुख्य रूप से नदियों में आई बाढ़ के कारण हुए कटाव और भूस्खलन से हुई है।
भूस्खलन या इमारतों के ढहने की घटनाओं को कम करने के लिए यह जरूरी है कि जिस क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जाता है, उस क्षेत्र की उचित जलनिकासी के साथ-साथ इमारत की मजबूत नींव और संरचना को सुनिश्चित किया जाए।
अन्य विधेयकों को भी निरीक्षण के बाद किया जाएगा मंजूर : राजभवन
राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया कि हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निरसन विधेयक 2023 को विधेयक 30 जून 2023 को राज्य सरकार को स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया था। अब विधेयक स्पष्टीकरण के साथ प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है।
सितंबर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 और 19 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक राजभवन को प्राप्त हुए हैं, ये विधेयक विचाराधीन हैं।
अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 और हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2024 अक्तूबर में राजभवन को प्राप्त हुए हैं।
इन विधेयकों के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया जा रहा है और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है। इन्हें अनुमोदित कर दिया जाएगा।