हिमाचल: पुराने कर्मियों को राहत, आंगनबाड़ी में मर्ज क्रेच केंद्रों के लिए नहीं होगी भर्ती
हिमाचल सरकार ने क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती को लेकर संशोधन करते हुए पुराने कर्मियों को राहत दी है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन स्टैंड अलोन क्रेच केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में मर्ज किया गया है, वहां अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसे केंद्रों में पहले से कार्यरत क्रेच वर्कर, जो लगातार सेवाएं दे रही हैं, उन्हें सह-समाप्ति आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है।


हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित कर्मी की आयु 60 वर्ष से कम हो और वह निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करती हो। यदि कोई क्रेच वर्कर निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करती, लेकिन हेल्पर पद के लिए पात्र है, तो उसे उसी केंद्र में क्रेच हेल्पर के रूप में समायोजित किए जाने का विकल्प दिया गया है।
इस बाबत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव की ओर से मंगलवार को पालना योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि उसी केंद्र में पहले से कार्यरत क्रेच हेल्पर भी निर्धारित योग्यता पूरी करती है, तो हेल्पर के पद पर नियुक्ति के लिए अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चाहे उसका अनुभव वर्कर के रूप में हो या हेल्पर के रूप में।

क्रेच हेल्पर के पात्रता मानदंडों में भी समान संशोधन किया गया है। अब मर्ज किए गए केंद्रों में मौजूदा क्रेच वर्कर या हेल्पर को ही, निर्धारित शर्तों के अधीन, क्रेच हेल्पर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसमें भी आयु सीमा 60 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रखी गई है।

