अब जॉब ट्रेनी के रूप में होंगी ग्रुप-ए से सी तक भर्तियां
Himachal: हिमाचल में जॉब ट्रेनी के रूप में होंगी ग्रुप-ए से सी तक भर्तियां, सरकार ने जारी की नई स्कीम

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हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब जॉब ट्रेनी की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ट्रेनी के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित होने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। अनुबंध पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सरकार ने समाप्त कर दिया है। शनिवार को कार्मिक विभाग ने नई भर्ती से संबंधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।

ये है नई भर्ती योजना का मकसद
सरकार और उसके संस्थानों के ग्रुप-ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य एक पारदर्शी, योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाना और एक संरचित और प्रदर्शन संचालित ढांचे के माध्यम से एक पेशेवर, सुप्रशिक्षित कार्यबल के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को एक समेकित निश्चित राशि पर ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस जॉब ट्रेनी कार्यकाल के दौरान उन्हें भूमिका विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे वे सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और अभिविन्यास विकसित कर सकेंगे। इस सुधार उन्मुख ढांचे से नए कर्मियों के बीच अधिक जवाबदेही, प्रेरणा और व्यावसायिकता लाने के साथ प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने की उम्मीद है।
यहां जानें क्या है जाॅब ट्रेनी भर्ती
यह योजना राज्य सरकार के सभी विभागों में ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर लागू होगी। हालांकि नाै तरह के पदों के लिए ये योजना मान्य नहीं होगी । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के उन सभी विभागों में नई नियुक्तियां की जाएंगी, जहां ग्रुप-ए, बी और सी के पदों के लिए जाॅब ट्रेनी की आवश्यकता है। योजना के अंतर्गत नियुक्त सभी ट्रेनी को मासिक समेकित निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। ट्रेनी की सेवाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष में जॉब ट्रेनी के रूप में दो वर्ष की अवधि पूरी करने पर सरकार की ओर से अगले वित्तीय वर्ष में नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते वे योग्यता परीक्षा या दक्षता बार परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो।

जॉब ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा
किसी भी तरह से कोई भी जॉब ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा और केवल इसी योजना के अंतर्गत ही संचालित होगा। जॉब ट्रेनी को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। नियमित आधार पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कोई भी लाभ इस योजना के अंतर्गत नियुक्त ट्रेनी को नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति आदेश देने से पहले इस आशय की गारंटी/शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नियुक्त किए जा रहे ट्रेनी को सरकार के वित्त विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी करके निर्धारित समेकित राशि का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित राशि का उल्लेख योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में भी किया जाएगा। ग्रुप-ए से सी तक के पदों पर अब नए नियमों के तहत ही विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भर्ती होगी।
बोर्ड,निगम, अनुदान प्राप्त संस्थाओं में लागू होगी नए स्कीम
सरकार की यह योजना बोर्ड, निगम, अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होगी, बशर्ते कि ऐसे संगठन के कार्यविधि नियमों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त हो। हालांकि, विभागों, बोर्ड,निगमों आदि के साथ अनुदान प्राप्त संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति करने से पहले प्रशासन विभाग के माध्यम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। राज्य सरकार का अनुमोदन सरकारी विभागों में पदों को भरने के समान नहीं होगा। स्वायत्त संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त जॉब ट्रेनी ऐसे संस्थान के जॉब ट्रेनी ही रहेंगे। योजना के अंतर्गत नियुक्तियां किए जाने पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
जाॅब ट्रेनी पर लागू नहीं होंगे सरकारी कर्मचारी के सीसीएस, सीसीए,लीव, पेंशन नियम
इस योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना आवश्यक हो, तो न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारी के समान दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति, हिमकेयर,आयुष्मान भारत के अंतर्गत चिकित्सा लाभ योजनाओं के लिए पात्र होगा। ऐसे प्रशिक्षुओं पर सरकारी चिकित्सा नियम लागू नहीं होंगे। योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त व्यक्ति को सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन मासिक आधार पर करना होगा। जाॅब ट्रेनी पर सरकारी कर्मचारी के लिए लागू सीसीएस, सीसीए,लीव, पेंशन या अन्य नियम लागू नहीं होंगे।
इन पदों की भर्ती के लिए लागू नहीं होगी नई स्कीम
1. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे गए सभी पद।
2.सिविल जज
3.राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर।
4, आयुष विभाग में विभिन्न विषयों के प्रोफेसर।
5.सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)
6.नायब तहसीलदार
7.अनुभाग अधिकारी (एचपीएफ और एएस)
8.सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी
9. पुलिस विभाग में कांस्टेबल (पुरुष/महिला)
जॉब ट्रेनी को प्रतिमाह एक दिन की आकस्मिक छुट्टी, वार्षिक दस दिन का चिकित्सा और पांच दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। इन्हें 180 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। गर्भपात के मामलों में अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान रहेगा। अनधिकृत अनुपस्थिति पर सेवाओं को समाप्त किया जाएगा। चिकित्सा आधार पर उचित प्रमाणन पर ही छुट्टी मिलेगी। मेडिकल फिटनेस परीक्षा से गुजरने वाली महिला उम्मीदवारों के मामले में खतरनाक ड्यूटी के लिए भर्ती के दौरान गर्भवती (12 सप्ताह या उससे अधिक) पाई जाने वाली महिलाओं को प्रसव के बाद पुनर्मूल्यांकन तक अस्थायी तौर से स्थगित रखा जाएगा। इनके मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होगा।
अनुबंध पर नियुक्त कर्मी भी होंगे ट्रेनी में तबदील
वर्तमान में अनुबंध पर नियुक्त सभी कर्मी भी अब जॉब ट्रेनी में तबदील होंगे। पिछले नियमों के तहत लंबित भर्ती आवश्यकताएं और चल रहे चयन, जहां पहले से ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं। वे भी 20 फरवरी से प्रभावी अधिनियम के दायरे में आएंगे।