कृषि-बागवानी व दुधारू पशुओं के नुकसान पर मुआवजा
विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, 2161 पद भरे जाएंगे, चार श्रेणी के कर्मियों का मानदेय बढ़ा
जलशक्ति विभाग कर्मियों को तोहफा
कृषि-बागवानी व दुधारू पशुओं के नुकसान पर मुआवजा
न्यूज़ देशआदेश
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की।
जलशक्ति विभाग कर्मियों को तोहफा
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5000, 4400, 6000 और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
विशेष राहत पैकेज को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की।
इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है।
इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुणा बढ़ाकर 4000 रुपये से एक लाख रुपये और पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।
कृषि-बागवानी व दुधारू पशुओं के नुकसान पर मुआवजा
दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55 हजार जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी।
कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि मुआवजा राशि को 3,615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है।
फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुणा बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है।
कृषि तथा बागवानी भूमि से सिल्ट हटाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1384.61 प्रति बीघा से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है।