पांवटा साहिब: पंचायत प्रधान पर गिरी गाज, बर्खास्त
पांवटा साहिब की पिपलीवाला पंचायत का प्रधान बर्खास्त
उपमंडल पांवटा साहिब की पिपलीवाला पंचायत के प्रधान मोहम्मद सफी को प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया है। इन पर जनवरी 2021 के पंचायतीराज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने और सही तथ्य छिपाने के आरोप लगे थे। अब जांच के बाद इन्हें पद से हटा दिया, साथ ही पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद ने जनवरी 2023 को उपायुक्त सिरमौर को शिकायत दी थी कि जनवरी 2021 में पंचायतीराज चुनाव में मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान का नामांकन भरते समय उसमें कई सूचनाएं छिपाई हैं। शिकायत के बाद उपायुक्त सिरमौर ने मामले की जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी।
जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाईं। इसे लेकर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच में मोहम्मद सफी ने तथ्य छिपाए जाने की पुष्टि की। इसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया।
6 साल तक नहीं लड़ सकते कोई भी चुनाव
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के तहत विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से पद से निष्कासित कर दिया है।
साथ ही पंचायत की चल और अचल संपत्ति को सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। मोहम्मद सफी को 6 साल तक किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर विक्रम ठाकुर ने पंचायत प्रधान के निष्कासन की पुष्टि की है।