Oct 14, 2025
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घी-मक्खन और पनीर के दाम, सीमेंट भी सस्ता; जानें विस्तार से

GST 2.0: हिमाचल में मिल्कफेड और व्यासधेनु ने घटाए घी-मक्खन और पनीर के दाम, सीमेंट भी सस्ता; जानें विस्तार से

GST 2.0 Milkfed and Vyasdhenu reduce prices of ghee, butter and cheese in Himachal cement also becomes cheaper

हिमाचल प्रदेश में घी, दूध, मक्खन और पनीर सस्ता हो गया है। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद मिल्कफेड और व्यासधेनु ने सोमवार ने नए रेट जारी कर दिए हैं। मिल्कफेड ने घी के दाम 40 और मक्खन-पनीर के दाम 20-20 रुपये कम हुए हैं। वहीं फ्लेवर्ड दूध एक रुपये सस्ता हुआ है। उधर, व्यासधेनु के पनीर के दाम 5 से 20 और घी के रेट 60 रुपये तक घटे हैं। प्रदेश में सीमेंट भी 30 से 40 रुपये तक सस्ता हुआ है।

 

हिमाचल सरकार के उपक्रम मिल्कफेड के हिम घी टिन की कीमत 760 रुपये प्रति लीटर थी, अब 720 रुपये हो गई है। हिम घी पाउच के दाम 750 से घटकर 710 रुपये, हिम मक्खन 500 ग्राम के दाम 310 रुपये से 290 रुपये प्रतिकिलो, हिम मक्खन 100 ग्राम के रेट 62 रुपये से 58 रुपये हो गए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

वहीं, हिम पनीर के प्रति किलो दाम 425 रुपये से 405 रुपये, हिम पनीर 500 ग्राम के रेट 420 से 400 रुपये, और हिम पनीर 200 ग्राम के रेट 85 से 81 रुपये हुए हैं।

बिलासपुर की व्यासधेनु डेयरी के फुल फैट 200 ग्राम पनीर के दाम घटकर 85 से 80, एक किलो के दाम 385 से 365 हो गए हैं। वहीं, लो फैट एक किलो पनीर अब 310 के बजाय 295 रुपये में मिलेगा। एक किलो/लीटर घी के दाम 850 रुपये से घटकर 790 हो गए हैं। एक किलो बटर 700 रुपये की जगह 650 रुपये में मिलेगा।

 

उधर, सीमेंट कंपनियों ने भी जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सीमेंट के दाम 30 से 40 रुपये कम कर दिए हैं। एसीसी गोल्ड सीमेंट के रेट घटकर 480 से 440 रुपये प्रति बैग हो गए हैं। एसीसी सुरक्षा सीमेंट बैग 425 से 390, बांगड़ सीमेंट के दाम 410 से 380 और अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 425 रुपये से घटकर 390 रुपये हो गए हैं। सीमेंट विक्रेता पवन बरूर ने बताया कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सोमवार से कम कीमत पर बिक्री शुरू हो गई है।

हिमाचल में जीएसटी लागू, दरें न घटाईं तो आज से विभाग करेगा कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश में जीएसटी बदलाव की अधिसूचना जारी हो गई है। सोमवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी की। विभाग की ओर से इस संदर्भ में विभिन्न टीमों का भी गठन कर दिया गया है। ये टीमें मंगलवार से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण करेंगी। सस्ते हुए सामान को अधिक दाम पर बेचने वालों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई हैं।
पुराने चार-स्तरीय दरों (5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी, 28 फीसदी) को अब बदल कर तीन मुख्य दरें रखी गई हैं। 5 फीसदी दरें जरूरी चीजों और उपभोक्ता दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगेगी। 18 फीसदी दरें अधिकांश सामान और सेवाओं पर लगेगी। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब 18 फीसदी की दर से करमुक्त होंगे।
उपभोक्ता सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, फ्रिज, एसी आदि) की कीमतें कम होंगी। इनका जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हुआ है।