हिमाचल में कोरोना बंदिशें: शिमला समेत इन जिलों में दुकानों को खोलने का समय तय, अधिसूचनाएं जारी
हिमाचल में कोरोना बंदिशें: शिमला समेत इन जिलों में दुकानों को खोलने का समय तय, अधिसूचनाएं जारी
देश आदेश शिमला
सार
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश शिमला समेत विभिन्न जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय तय कर दिया है। इस संबंध में संबंधित डीसी की ओर से अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत विभिन्न जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय तय कर दिया है। शिमला जिले में दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक ही खुली रहेंगी। डीसी आदित्य नेगी ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।
डीसी ने बताया कि जिले में दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय राष्ट्रीयराजमार्ग पर स्थित ढाबे सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे। दवा की दुकानों पर किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी। मोटर मेकेनिक एवं टायर रिपेयर की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी शैक्षणिक संस्थान 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोविड मानक संचालनों की अनुपालना के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं में 5 दिन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई है।
कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारी क्रमवार उपस्थित रहेंगे। धार्मिक स्थलों एवं अन्य क्षेत्रों में लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी, आउटडोर में 50 फ ीसदी क्षमता या अधिकतर 300 लोगों के एकत्र होने की अनुमति रहेगी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व अनुमति स्थानीय प्रशासन से लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड 19 की तीसरी लहर को देखते हुए विशेष मानक संचालनों की अनुपालना के तहत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों को सैनिटाइज करने का आह्वान किया।
सोलन जिले में शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
कोविड से निपटने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। सोमवार को उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसमें ढाबों को रात 10 बजे तक खुला रखा जा सकेगा जबकि मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके अलावा वीकेंड पर सभी बाजार बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं में फाइव-डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों पर ये बंदिशें लागू नहीं होंगी। आदेशों के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतया रोक रहेगी।
Originally posted 2022-01-11 00:07:30.