Nov 22, 2024
HIMACHAL

चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख

देशआदेश

 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 में स्पष्ट रूप से चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन राज्य को शुरू से ही इस अधिकार से वंचित रखा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिकार सहित अपने वैध अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सभी उचित मंचों पर आवाज उठा रही है।

सोमवार को चंडीगढ़ से जारी एक बयान में सुक्खू ने कहा कि मुद्दे के सभी पहलुओं पर गौर करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है।

राज्य सरकार रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनी कार्रवाई तय करेगी। सरकार बिजली हिस्सेदारी के बकाया की वसूली के लिए सभी विकल्प तलाश रही है।

 

नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बीबीएमबी की सभी परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत की बिजली हिस्सेदारी दी थी।

उन्होंने दावा किया कि हिमाचल को वर्तमान में अपना हिस्सा मिलता है, लेकिन 13,066 मिलियन यूनिट बिजली का बकाया अभी तक जारी नहीं किया गया है।

राज्य ने सभी बीबीएमबी परियोजनाओं में अपनी बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने की भी मांग की है।

बीबीएमबी की बिजली परियोजनाओं से पंजाब को 51.8 प्रतिशत, हरियाणा को 37.51 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत आवंटित करता है।

भागीदार राज्यों को हिमाचल प्रदेश के लिए उदारतापूर्वक हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए हजारों परिवार उजड़ गए और हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई। सीएम चंडीगढ़ में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वह मंगलवार को शिमला आ सकते हैं।