Nov 24, 2024
HIMACHAL

एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये शिक्षा ऋण देगी सरकार

10 लाख पर चार प्रतिशत ब्याज पर मिलेगी छूट

 

जलशक्ति महकमे में 116 समेत विभिन्न विभागों में भरेंगे 419 पद

Himachal Government will provide education loan of Rs. 20 lakh at one percent interest
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राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू हो गई है।

उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

 

इसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा दो कक्षा पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दस लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में चार फीसदी की छूट मिलेगी।

 

इन दोनों योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किए हैं। स्कूल और कॉलेजों में दोनों योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं।

इन दोनों शिक्षा ऋण योजनाओं के लिए यूको बैंक को नोडल बैंक चुना है। ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी को प्रवेश में चयनित होने का प्रमाणन करने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे। योजना में पात्र विद्यार्थी किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा।
पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे।
विद्यार्थियों के पंजीकरण और प्रवेश तिथि को अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

जलशक्ति महकमे में 116 समेत विभिन्न विभागों में भरेंगे 419 पद

 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पदों समेत विभिन्न विभागों में 419 पद भरने का निर्णय लिया गया।

 

बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का फैसला हुआ। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

 

 

बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग वृत्त खोलने और ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

 

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति दी। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय हुआ।