हिमाचल: भरेंगे एसएमसी शिक्षकों के 1,284 पद, अधिसूचना जारी
Himachal News : सीमित सीधी भर्ती में पांच फीसदी की छूट देकर भरेंगे एसएमसी शिक्षकों के 1,284 पद, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश में सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) कोटे में पांच फीसदी की छूट देकर एसएमसी शिक्षकों के 1,284 पद भरे जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिनों हुए फैसले के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। एलडीआर के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के एसएमसी शिक्षकों की नियमितीकरण प्रक्रिया अब शुरू होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से इसकी परीक्षा होगी। जॉब ट्रेनी के रूप में शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएगी।
सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से एसएमसी शिक्षकों से विभिन्न श्रेणियों (टीजीटी, शास्त्री, डीएम, एलटी) के 143 पदों को भरा जाएगा। 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध मौजूदा रिक्तियों, अनुमानित रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित श्रेणियों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रावधानों के अनुसार 5 फीसदी एलडीआर कोटे के तहत ये पद भरे जाएंगे। इन श्रेणियों में शिक्षकों के कुल 1,427 पद हैं। 143 पद कोटे के तहत भरे जाएंगे। एसएमसी शिक्षकों के शेष 1,284 पदों को आगामी वर्षों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध 5 फीसदी एलडीआर दर में छूट के साथ भरा जा सकता है। यह छूट भी केवल बैचवाइज कोटा श्रेणी में आने वाली रिक्तियों को ही दी जाएगी।
हालांकि, इस वर्ष पांच फीसदी एलडीआर कोटा और बैच वार कोटे के तहत 1,284 रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में चयनित एसएमसी उम्मीदवारों (कुल 1,284 पदों के विरुद्ध) को संबंधित श्रेणियों के भर्ती एवं नियुक्ति नियमों में छूट के साथ, एलडीआर और बैच वार कोटे में भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्तियों में शामिल कर लिया जाएगा। एलडीआर कोटे के तहत जेबीटी के 62, टीजीटी संस्कृत के 6, ड्राइंग मास्टर के 16, टीजीटी हिंदी के 11, टीजीटी कला के 24, टीजीटी नाॅन मेडिकल के 13 और टीजीटी मेडिकल के 11 पद भरे जाएंगे।
प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 1404 प्रवक्ताओं को नियुक्ति की तारीख से नियमित स्केल मिलेगा। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है। साल 2008-09 में यह प्रवक्ता अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए थे। चार अक्तूबर 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि प्रवक्ताओं को नियुक्ति की तिथि से नियमित माना जाए। सभी लाभ भी दिए जाएं। सरकार की ओर से मामले में हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 का तर्क दिया गया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग ने आदेशों को लागू करने के बजाय गलत व्याख्या की है। इसके बाद कोर्ट ने सचिव शिक्षा को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सरकार ने माना था कि यह मामला अधिनियम 2024 के दायरे में नहीं आता। इसके बाद 18 अगस्त 2025 को याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्ति का लाभ प्रदान करने काे कहा गया।
प्रदेश के स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिले 15 सितंबर तक हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी हुए दसवीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के तहत कई विद्यार्थी पास हुए हैं। ऐसे में इन्हें भी जमा एक कक्षा में दाखिले देने के लिए तारीख बढ़ा गई है।


