स्कूलों में न तो प्रार्थना सभा होगी, न ही एक साथ होगा दोपहर का भोजन
स्कूलों में न तो प्रार्थना सभा होगी, न ही एक साथ होगा दोपहर का भोजन
स्कूलों में फिर से चहल-पहल होगी, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं लगेंगी। शिक्षा विभाग ने तैयार किया माइक्रोप्लान
देशआदेश सिरमौर
कोविड महामारी के दौर में पहले की तरह ही स्कूलों में न तो प्रार्थना सभाएं होंगी और न ही बच्चे दोपहर का भोजन एक साथ कर सकेंगे। पिछले दो दिन से स्कूलों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बुधवार को भी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने स्कूलों में सीटिंग प्लान भी जांचा।
सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बच्चों को कक्षाओं में बैठाने की व्यवस्था की गई है। स्कूल आते व जाते वक्त बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। स्कूल प्रबंधकों को स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल पहुंचने पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिले में राजकीय उच्च और उच्चतर विद्यालयों की संख्या 244 है।
शिक्षा उपनिदेशक कर्मचंद धीमान ने बताया कि विद्यालयों के प्रभारियों को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूलों ने माइक्रोप्लान तैयार किए हैं। इसके अनुसार ही कक्षाएं संचालित होंगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा पर रोक रहेगी। दोपहर का भोजन एक साथ नहीं होगा। छुट्टी के दौरान भी बच्चों को अलग-अलग भेजा जाएगा ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके।
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आज से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, खेल परिसर, जिम
उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि जिले के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों (आवासीय विद्यालयों सहित) में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं तीन फरवरी से शुरू होंगी। इसके अलावा अन्य सभी कक्षाएं बंद रहेंगी जिन्हें केवल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि कक्षाओं के संचालन के लिए विद्यालय प्रशासन की ओर से सभी कोविड-19 मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
जिला के समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थान और अन्य उच्च शिक्षण संस्थान कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं कोविड सुरक्षा के मानदंडों का पालन करते हुए तीन फरवरी से खोलने की अनुमति होगी।
जिले में सभी कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों व कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए खुल सकेंगे। जिले के सभी जिम, खेल परिसर, क्लब, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष इत्यादि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी।
Originally posted 2022-02-03 00:13:05.