Sep 16, 2024
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HC: मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे सीपीएस, न ही लेंगे सुविधाएं

मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे सीपीएस, न ही लेंगे सुविधाएं, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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देशआदेश मीडिया

 

सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में अंतरिम आदेश जारी किए हैं।

अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को यह जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए।

मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं।