हिमाचल प्रदेश में अब जमीन के इंतकाल महीने में दो से तीन बार होंगे। पहले एक बार इंतकाल करने की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्व विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को इंतकाल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।