RF Giri-C: अवैध खनन पर दो ट्रैक्टरों के चालान:आरओ
अवैध खनन पर दो ट्रैक्टरों के चालान:आरओ
सख्त नियम लागू होने पालन नहीं, भारी-भरकम जुर्माना लगने का भी कतई डर नहीं
देश आदेश
पांवटा साहिब: माइनिंग एक्ट के सख्त नियम लागू होने के बावजूद भी कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भारी-भरकम जुर्माने लगने के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी रिज़र्व फारेस्ट गिरी नदी सी-3 में एक मामला सामने आए।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र भगानी की टीम ने गिरी नदी के कंपाउंड-तीन क्षेत्र के खड्डों में दबिश देकर अवैध खनन करने पर दो ट्रैक्टरों के चालान काटकर 37000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर चालकों को जैसे ही भनक लगी कि वन विभाग की टीम ने दबिश दी है तो वे ट्रैक्टरों को खाली कर मौके से भागने लगे।
इस दौरान आर ओ मामराज के नेतृत्व में वन खण्ड अधिकारी सुरेश कुमार, वन रक्षक प्रवीण कुमार, वन कर्मी मदन सिंह आदि की टीम ने दो ट्रैक्टर चालकों को दबोच लिया। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों ट्रैक्टरों के चालान किए।
उधर, भगानी वन परिक्षेत्राधिकारी मामराज ने बताया कि दो ट्रैक्टरों के माइनिंग एक्ट के तहत चालान काटकर सैंतीस हजार रुपये जुर्माना प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।