Nov 22, 2024
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भांग की खेती को वैध करने के मामले में पांच सदस्यीय कमेटी गठित

Himachal: भांग की खेती को वैध करने के मामले में पांच सदस्यीय कमेटी गठित, सीएम सुक्खू ने सदन में किया एलान

 

एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत कई राज्यों में अफीम और कई में भांग की खेती वैद्य है: सुख्खू

देशआदेश

 

हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती वैध करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सदन में पांच सदस्यीय कमेटी के गठन का एलान किया है। यह कमेटी एक महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट देगी कि भांग की खेती क्योंवैध किया जाए। सीएम ने सदन में कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। इसमें पक्ष और विपक्ष के पांच सदस्य शामिल होंगे। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में यह कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी।

 

कमेटी के अध्यक्ष राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे, जबकि विधायक पूर्ण चंद, हंसराज, डॉ. जनकराज, सुंदर ठाकुर सदस्य होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग को औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैंसर, मधुमेह, तनाव आदि की दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही इसका सही इस्तेमाल पता चलेगा। यह भी देखना होगा कि नशे की प्रवृति न बढ़े।

 

भाजपा विधायक पूर्ण चंद की ओर से नियम 63 के तहत भांग की खेती को वैद्य करने की चर्चा का सीएम जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत कई राज्यों में अफीम की खेती वैद्य है, जबकि उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भांग की खेती की जा रही है। इस एक्ट के सेक्शन 10 में राज्यों को भांग की खेती, उत्पादन और इसके क्रय-विक्रय का अधिकार है।