ट्रक अपहरण व चालक से मारपीट मामला
यूनियन अध्यक्ष समेत चार को अग्रिम जमानत
देशआदेश
नाहन। ट्रक अपहरण और चालक से मारपीट के मामले में ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जसमेर सिंह उर्फ भूरा समेत चार आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

अग्रिम जमानत पाने वालों में तहसील पांवटा साहिब निवासी वरिंदर पाल सिंह तथा हरियाणा के जिला यमुनानगर निवासी बलजिंदर सिंह और लवप्रीत सिंह शामिल हैं। यह मामला 20 जनवरी को माजरा थाना में दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि यूनियन और उद्योग प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के समय वे अपने एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में मौजूद थे। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि ट्रक की बरामदगी पहले ही हो चुकी है और पुलिस हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है।
पुलिस के अनुसार 19 जनवरी को अजीवाला स्थित एक निजी कंपनी के गेट के बाहर कुछ लोगों ने ट्रक को रोक लिया, चालक के साथ मारपीट की और ट्रक का अपहरण कर लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फोन पर खुद को जसमेर सिंह बताने वाले व्यक्ति ने उसे धमकियां भी दीं। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान ट्रक को यूनियन परिसर से बरामद किया गया तथा सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और उसके सहयोगियों की संलिप्तता सामने आई है।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत प्रदान की। साथ ही शर्तें लगाई गई हैं कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को जमानत निरस्त कराने की छूट दी गई है।
