मोटरसाइकिल चोरी मामले के दोषी को 14 माह की कैद
मोटरसाइकिल चोरी मामले के दोषी को 14 माह की कैद
न्यूज़ देश आदेश पांवटा साहिब
बरोटीवाला गांव से बाइक चोरी मामले के दोषी को अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है। दोषी ने अगस्त 2020 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-दो पांवटा साहिब के न्यायाधीश कुमारी शीतल गुप्ता की अदालत ने दोषी रोशन सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी गांव और डाकघर कुंटरी, तहसील पौढ़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) को चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर बुधवार को सजा सनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी पांवटा साहिब गौरव शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त 2020 को सुबह लगभग चार बजे मुलजिम रोशन सिंह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
शिकायतकर्ता हरबंस सिंह निवासी बरोटीवाला पोस्ट ऑफिस शिवपुर तहसील पांवटा साहिब ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें कहा कि उसकी बाइक नंबर एचपी-17 1897 जो कि उनके घर के आंगन ग्राम बरोटीवाला सेे आरोपी चोरी करके ले गया।
शिकायतकर्ता ने लोगों की सहायता से स्वयं और आरोपी को बाइक सहित पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस थाना पुरुवाला में शिकायत दर्ज करवा दी गई। पुलिस की तहकीकात में उक्त बाइक चोरी किया हुआ पाया गया।
इस पर पुरुवाला पुलिस थाना ने चोरी की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए। जुर्म सिद्ध होने पर बुधवार को अदालत ने मुलजिम को यह सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी अदालत में सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की।
Originally posted 2021-10-20 22:30:37.