हिमाचल में को-टर्मिनस आधार पर नई भर्तियों की हुई घोषणा
हिमाचल में को-टर्मिनस आधार पर नई भर्तियों की हुई घोषणा, इतनी मिलेगी सैलरी; फटाफट जानें





हिमाचल सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग तथा उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड के कार्यालयों में को-टर्मिनस आधार पर सृजित/भरे गए ग्रुप सी तथा डी पदों को लेकर नए सिरे से नियम एवं शर्तें जारी की हैं। इसके तहत वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार (ग्रुप-सी) के पद पर नियुक्ति केवल संबंधित गण्यमान्य व्यक्तियों की विशिष्ट सिफारिशों पर ही की जाएगी। साथ ही पदधारी को सरकारी या पंजीकृत चिकित्सक से अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णत: अस्थायी आधार पर होगी
नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं संबंधित गणमान्य व्यक्ति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगी और कार्यकाल पूरा होने के साथ ही सेवाएं स्वत: समाप्त हो जाएंगी। नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णत: अस्थायी आधार पर होगी और यदि को-टर्मिनस आधार पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य निष्पादन व आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। नियंत्रण प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे पद का पदनाम वरिष्ठ परामर्शदाता (सह-अवधि) तथा परामर्शदाता (सह-अवधि) होगा, जैसा भी मामला हो।