धर्मशाला: विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी बैनर लगने के मामले में पन्नू पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज
पंजाब में आप सरकार बनने के बाद वहां बढ़ गयी खालिस्तानी गतिविधियां:बीजेपी
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धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार और दीवारों पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के मामले में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून और अन्य दंडात्मक अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हिमाचल और अन्य पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और छह जून को खालिस्तान जनमत संग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के बीच डीजीपी संजय कुंडू ने प्रदेश की सीमा को सील करने और संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करने का भी आदेश दिया है।
हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि पन्नू के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 153 बी के अलावा एचपी ओपन प्लेस (रोकथाम की रोकथाम) की धारा 3 के तहत मुख्य आरोपी के रूप में मामला दर्ज किया गया है।
यूएपीए की धारा 13 आतंकी कृत्यों को उकसाने के अपराध से संबंधित है। आईपीसी की धारा 153ए और 153बी सांप्रदायिक या सांप्रदायिक विभाजन और दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराधों से संबंधित है।
कुंडू ने कहा कि कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील के अंतर्गत कानेड़ गांव के राम चंद उर्फ अजय कुमार की शिकायत पर पन्नु और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीजीपी ने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है।
भाजपा ने किया पलटवार
आम आदमी पार्टी के हमले पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि पंजाब में आप सरकार बनने के बाद वहां खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी एजेंडा को बढ़ा रही है। हिमाचल में आप की गतिविधियां बढ़ने के साथ-साथ खालिस्तानी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं।