Sep 8, 2024
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प्रचार विज्ञापनों को एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित करवाना अनिवार्य

प्रचार विज्ञापनों को एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित करवाना अनिवार्य

न्यूज़ देशआदेश

नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए मतदान के दिन तथा मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व केवल नेटवर्क में राजनीतिक प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवार को विज्ञापन जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणित करवाना जरूरी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी कहा कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान के एक दिन पहले यानि 11 नवंबर को राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है, तो इन दोनों दिनों के लिए विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्री-सर्टिफाई करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि इस प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार को दो दिन पहले आवेदन करना होगा।