मतदान केंद्र में मोबाइल, कॉर्डलेस अथवा वायरलेस फोन को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
मतदान केंद्र में मोबाइल, कॉर्डलेस अथवा वायरलेस फोन को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
न्यूज़ देशआदेश
नाहन । जिला निर्वाचन अधिकारी आर. के. गौतम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवम्बर 2022 को निर्धारित मतदान के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिये राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस-कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर, 2022 को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं बनाया जाएगा।
सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध मंे यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। यह आदेश गत सायं से 13 नवम्बर 2022 सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
Originally posted 2022-11-11 09:44:22.

