चिट्टा तस्करों को जमानत पर छोड़ने से समाज में जाएगा गलत संदेश
HP High Court: चिट्टा तस्करों को जमानत पर छोड़ने से समाज में जाएगा गलत संदेश- हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर चिट्टे के धंधे में संलिप्त लोगों को जमानत पर जल्द छोड़ा जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
आरोपी ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह एक साल से जेल में बंद है। इस आधार पर उसे जमानत दे दी जाए। दूसरा मामला जिला कुल्लू के भुंतर का है। पुलिस ने आरोपी ज्ञानचंद से 1.302 किलोग्राम चरस बरामद की।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जनवरी 2024 से आरोपी जेल में बंद है। तीसरा मामला पुलिस सदर शिमला का है। पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार से 7.98 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी अप्रैल 2024 से जेल में बंद है। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जनवरी 2024 से आरोपी जेल में बंद है।
कोर्ट ने इन तीनों मामलों में आरोपियों की जमानत खारिज की और ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों मे जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।