धारा 118 के नियमों में संशोधन की तैयारी
आज सदन में पेश होगा विधेयक

हिमाचल प्रदेश अभिधृति एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 को राज्य सरकार सरल करने जा रही है। इसके लिए धारा 118 के तहत बनाए जाने वाले नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों और कारोबार की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता में परेशानी कम करना बताया जा रहा है।
मंगलवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पर आगामी दिनों में विस्तृत चर्चा हाे सकती है। इसके तहत कारोबार और उद्यम के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर धारा 118 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा।
वहीं, मंगलवार को ही सदन में हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे। इसमें केंद्र सरकार के एक्ट में हुए संशोधन के अनुरूप प्रावधान किए जाएंगे। इसके तहत काम के घंटों को बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

