सिरमौर-सोलन में जीएसटी चोरी करने पर सात कंपनियों पर आठ करोड़ जुर्माना
Himachal: सिरमौर, बीबीएन और सोलन में जीएसटी चोरी करने पर सात कंपनियों पर आठ करोड़ जुर्माना
न्यूज़ देशआदेश
ज्वाइंट कमिश्नर जीडी ठाकुर ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने छह मामलों में से एक का कर माफी आदेश पारित किया है। अब सात कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए नोटिस दे दिए गए हैं।
आबकारी एवं कराधान प्रवर्तन दक्षिण क्षेत्र विभाग ने बीबीएन, सोलन और सिरमौर में सात नॉन वोवन कैरी बैग निर्माता कंपनियों पर जीएसटी चोरी करने के मामले में आठ करोड़ 29 लाख 17 हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं, विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन कंपनियों ने पांच फीसदी जीएसटी का भुगतान किया है, जबकि सरकार से 13 फीसदी रिफंड ले लिया। पांच करोड़ 97 लाख 42 हजार 652 रुपये सरकार के खाते से रिफंड कर लिए हैं। नॉन वोवन के तैयार माल पर 18 फीसदी जीएसटी निर्धारित की गई थी।
कुछ निर्माताओं को भ्रम था कि नॉन वोवन कैरी बैग पर पांच फीसदी जीएसटी देय है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए राजस्व मंत्रालय ने एक सर्कुलर भी जारी किया। इस पर नॉन वोवन व्यापारियों ने पांच फीसदी कर देना शुरू कर दिया। जबकि, खरीद पर 18 फीसदी और बिक्री पर पांच फीसदी रूलिंग दी गई। इसके चलते व्यापारियों ने 13 फीसदी कम कर दिया। वहीं, 13 फीसदी जो खरीद पर इनपुट क्रेडिट बना, उसका रिफंड ले लिया।
उधर, ज्वाइंट कमिश्नर जीडी ठाकुर ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने छह मामलों में से एक का कर माफी आदेश पारित किया है। अब सात कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए नोटिस दे दिए गए हैं।